प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना – PM Karam Yogi Mandhan Yojana – A best scheme for senior citizen-2023 |
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना PM Karam Yogi Mandhan Yojana –
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना PM Karam Yogi Mandhan Yojana – इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीताराम द्वारा द्वारा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी छोटे बड़े कारोबारी व्यापारी जो जीएसटीके अंतर्गत पंजीकृत है जीएसटी का भुगतान करते हैं , तथा जिनका वार्षिक टर्नओवर १ करोड पचास लाख या उससे ऊपर है वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक केवल ऑनलाइन आवेदन ही कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना PM Karam Yogi Mandhan Yojana – योजना के तहत करीब करीब 3 लाख जन सेवा केंद्र ( CSC) को इस योजना का काम सोपा गया है ।
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना इस योजना का लाभ ऐसे व्यापारी ले सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है और इस योजना का लाभ लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद ₹3000 प्रति माह धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएंगी।
इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की उम्र वाले व्यापारियों को न्यूनतम ₹55 प्रतिमाह प्रीमियम के रूप में तथा 40 वर्ष की उम्र वाले या उससे अधिक उम्र वालों को ₹200 प्रति माह प्रीमियम शुल्क चुकाना होगा।
ऐसे छोटे कार्यभार कारोबारी तथा व्यापारियों जिनकी 60 साल की उम्र के बाद आमदनी का कोई भी सहारा नहीं रहता ,वह इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि से अपना जीवन यापन कर सकते हैं ।प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना PM Karam Yogi Mandhan Yojana –के अंतर्गत पेंशन के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।
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संक्षिप्त में जानकारी
योजना का नाम | PM Karam Yogi Mandhan Yojana |
द्वारा लॉन्च किया गया | पीएम नरेंद्र मोदी |
लॉन्च की तारीख | 31 मई |
नामांकन शुरू करें | शीघ्र उपलब्ध |
नामांकन की अंतिम तिथि | अभी घोषित नहीं किया गया है |
लाभार्थी | छोटे व्यापारी और दुकानदार |
लाभ | 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रु |
लाभार्थी की संख्या | 3 करोड़ रु |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन करें | 3.2 लाख सीएससी केंद्र |
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना PM Karam Yogi Mandhan Yojana का मुख्य उद्देश्य-
- यह योजना उन छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों के लिए लाभकारी है जो नियमित रूप से जीएसटी का भुगतान करते हैं और जिनका वार्षिक टर्नओवर एक करोड़ 60 लाख रुपए तक है।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 60 वर्ष की उम्र के बाद ₹3000 धनराशि के रूप में पेंशन के रूप में प्रतिमा सीधे उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी
- इस योजना का लाभ देश के छोटे और सीमांत किसानों को ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए या सरकार का उद्देश्य है।
- इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 50% का वित्तीय भुगतान करेगी।
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना PM Karam Yogi Mandhan Yojana -के लिए आवश्यक दस्तावेज-
- इसयोजना के अंतर्गत वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो मूल रूप से भारतीय की नागरिक है, तथा भारत में व्यापार करते हैं।
* -इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष के कम होनी चाहिए।
* आवेदक का व्यापार जीएसटी में पंजीकरण होना आवश्यक है।* * आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
* आवेदन करते समय आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो भी जोड़ना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना PM Karam Yogi Mandhan Yojana की विधि-
इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक उद्यमी इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर होम पेज पर क्लिक करें।
- होम पेज पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखाई देगा उसे पर क्लिक करने पर अगला पेज खुल जाएगा ।इस पेज पर आपको साइन अप का विकल्प दिखाई देगा जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म पर पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें और उसमें पूर्ण विवरण दर्ज करें। इसके बाद आप Register (रजिस्टर) के बटन पर क्लिक करें । फिर आप पोर्टल पर लॉगिन करें, उस पर आपको Select beneficiary type(सिलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप) दिखाई देगा इस पर आपको अपनी आईडी पासवर्ड दर्ज कर सोम बीच वाले बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म पर पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसे अपलोड करें। और बाद में आप Submit बटन को दबाए। इस तरह आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
- आवेदन पत्र पूर्ण रूप से फाइल करने के बाद आपको एक फाइनल रूप से जमा किया गया आवेदन पत्र प्राप्त होगा। उसकी प्रिंटआउट लेकर आवेदक भविष्य के लिए इसे संभाल कर रखें तथा प्राप्त होने वाले सभी लाभों का उपभोग करें।
अथवा
सभी जरूरी दस्तावेज सहित नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाए और सीएससी एजेंट के पास अपने सभी दस्तावेज जमा कर दें और उसके बाद आपको जन सेवा केंद्र अधिकारी के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा।
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना यह योजना कब से शुरू की गई है?
इस योजना की घोषणा 5 जुलाई 2019 को केंद्रीय बजट के दौरान तत्कालीन वित् मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया।
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी मिलती है?
इस योजना के तहत लाभार्थी को प्रतिमाह ₹3000 की न्यूनतम राशि प्रदान की जाती है लाभार्थी के मृत्यु के पश्चात इस पेंशन का हकदार उनका जीवन साथी भी होता है जीने पेंशन का 50% राशि प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य लाभार्थी को₹3000 प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान करना है जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और जिनका व्यापार अथवा उद्योग जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत किया है।