Friday, November 22, 2024
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Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana: विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता 24

मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं के लिए चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना (Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana)। यह योजना विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि उन्हें आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े और वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

Q5. Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana में आवेदन कैसे करें?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन widow women की सहायता करना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पुनर्विवाह करना चाहती हैं। योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है:

  1. विधवा महिलाओं को 18 से 60 वर्ष की आयु तक पेंशन प्रदान करना।
  2. पुनर्विवाह के लिए ₹2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वे दोबारा से अपना जीवन नई शुरुआत कर सकें।
  3. महिलाओं को 600 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में दी जाती है, ताकि उनकी दिनचर्या की आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

  • यह योजना केवल विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए है।
  • योजना के अंतर्गत 600 रुपये प्रति माह की pension दी जाती है।
  • विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए ₹2 लाख की आर्थिक सहायता।
  • महिलाएं इस योजना का लाभ 60 वर्ष तक की उम्र तक प्राप्त कर सकती हैं।
  • सरकार द्वारा economic security के तहत यह योजना चलायी जा रही है ताकि जरूरतमंद विधवा महिलाएं जीवन यापन कर सकें।

इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित eligibility criteria होनी चाहिए:

  1. निवासी: आवेदनकर्ता महिला Madhya Pradesh की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  2. आयु सीमा: महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  3. आय सीमा: महिला की वार्षिक आय ₹1 लाख से कम होनी चाहिए।
  4. विवाह स्थिति: महिला विधवा या तलाकशुदा होनी चाहिए।
  5. महिला सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए।
  6. इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला ने पहले से कोई अन्य pension scheme का लाभ नहीं लिया हो।

योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • Aadhaar card
  • मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile certificate)
  • आय प्रमाण पत्र (Income certificate)
  • PAN card
  • विधवा प्रमाण पत्र (Widow certificate)
  • बैंक खाता विवरण (Bank account details)
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Husband’s death certificate)
  • फ़ोटो
  • Mobile number

योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जा सकता है:

  1. नजदीकी जनपद पंचायत या नगर पालिका कार्यालय में जाएं।
  2. योजना का application form प्राप्त करें।
  3. फॉर्म में अपनी सभी जानकारी सही से भरें।
  4. आवश्यक दस्तावेजों की photocopy संलग्न करें।
  5. भरे हुए फॉर्म को वापस उसी कार्यालय में जमा करें जहां से आपने इसे प्राप्त किया है।
  6. फॉर्म जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा आपकी जानकारी का verification किया जाएगा। अगर आपका आवेदन सही पाया जाता है तो पेंशन की राशि आपके bank account में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने और पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका उद्देश्य समाज के इस कमजोर वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।

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इस योजना में हाल ही में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। पहले इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को ₹500 प्रति माह की पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर ₹600 प्रति माह कर दिया गया है।

साथ ही पुनर्विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता राशि ₹2 लाख निर्धारित की गई है।


Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana क्या है?

यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसके तहत विधवा महिलाओं को प्रति माह ₹600 पेंशन दी जाती है और पुनर्विवाह के लिए ₹2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana में कौन आवेदन कर सकता है?

इस योजना में 18 से 60 वर्ष की विधवा या तलाकशुदा महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख से कम हो और जो मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी हों।

Mukhyamantri Kalyani Pension Yojanaमें मिलने वाली पेंशन राशि कितनी है

इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को ₹600 प्रति माह की पेंशन दी जाती है, जो पहले ₹500 थी, लेकिन हाल ही में इसे बढ़ाया गया है।

Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana के लिए कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?

आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, विधवा प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण शामिल हैं।

Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana में आवेदन कैसे करें?

इस योजना में आवेदन के लिए अपने नजदीकी जनपद पंचायत या नगर पालिका में जाएं, आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, उसे भरें और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जमा करें। आवेदन सत्यापन के बाद आपको पेंशन की राशि बैंक खाते में प्राप्त होगी।

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