Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana-PMSBY-2024
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आपको किसी दुर्घटना के वित्तीय परिणामों की चिंता नहीं होगी। दुर्घटनाओं से विकलांगता या मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक वर्ष का कवर देती है।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बीमा योजना है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों, विशेषकर आर्थिक रूप से वंचित लोगों को किफायती व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करना है। इस योजना के बारे में कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं ।
इस योजना के संचालन का तरीका ठीक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसा ही है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और स्थायी आंशिक अक्षमता के लिए 1 लाख रुपये का जीवन कवरेज इस योजना से मिलता है।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana उद्देश्य:
पीएमएसबीवाई का प्राथमिक उद्देश्य आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता के मामले में व्यक्तियों और उनके परिवारों को बीमा कवरेज और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana पात्रता:
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने के लिए 18 से 70 वर्ष के व्यक्ति योग्य हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने पर धारक को प्रति वर्ष 12 रुपये का प्रीमियम देना होगा।
18 से 70 वर्ष के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से लाभ उठा सकते हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने के लिए आधार कार्ड आवश्यक है।
उपभोक्ता योजना से जुड़ सकते हैं अगर उनके पास एक या अधिक बचत खाते हैं।
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Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana प्रीमियम:
इस योजना को व्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच योग्य बनाने के लिए इसका प्रीमियम कम रखा गया है। वार्षिक प्रीमियम रु 12.. हैं।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojanaप्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कवरेज
दुर्घटना के समय मरने वाले या पूर्ण शारीरिक विकलांग व्यक्ति को दो लाख रुपये मिलेंगे।
आंशिक विकलांगता के लिए एक लाख रुपये का बीमा मिलेगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़े रहने के दो विकल्प
हर साल 1 जून से पहले फॉर्म भरें। प्रीमियम राशि जमा करने के बाद बैंक खाते से काट लेगी।
2 से 4 वर्ष की लंबी अवधि का कवरेज दूसरा विकल्प है। अगर धारक इसे चुनता है, तो उनके खाते से हर वर्ष प्रीमियम स्वतः काट लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सुविधा
सभी नामित बीमा कंपनियों और बैंकों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की है। इस योजना में अन्य बीमा कंपनियां भी शामिल हैं, जो सभी प्रकार की शर्तों के साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लागू कर रही हैं। SBI बैंक इस योजना को फिलहाल शुरू करेगा। बाद में इसे दूसरे निजी बैंक या एलआईसी के साथ जोड़ा जाएगा।
अगर धारक ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दाखिला लेने के बाद उसे छोड़ दिया है, तो वह कुछ शर्तें पूरी कर सकता है।
70 वर्ष की आयु में पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
यदि एक धारक के दो बचत खाते सुरक्षा बीमा योजना से जुड़े हुए हैं और दोनों खातों से प्रीमियम जमा किया गया है, तो बीमा राशि सिर्फ एक खाते पर जमा की जाएगी और अन्य खातों से प्रीमियम जमा नहीं किया जाएगा।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर कर सुविधा
80 C के तहत यह योजनाओं पर अभी टैक्स नहीं लगता है। अगर फॉर्म 15G या 15H जमा नहीं किया गया है और बीमा पालिसी के तहत 1 लाख रुपये दिए जा रहे हैं, तो कुल आय से 2 प्रतिशत TDS काट लिया जाएगा।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा कार्यक्रम के फायदे
धारक को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये का दुर्घटना जीवन बीमा मिलेगा।साथ ही आंशिक नुकसान पर एक लाख रुपये का बीमा भी मिलेगा।
धारक को इस बीमा के लिए सिर्फ 12 रुपये प्रति वर्ष (एक रुपये प्रति माह) प्रीमियम देना होगा।
प्रधानमंत्री जन धन योजना भविष्य में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से मिल जाएगी।
धारक को प्रीमियम भरने की चिंता नहीं होगी क्योंकि यह राशि सीधे उनके खाते से काट ली जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बैंक से जुड़ी है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को अब तक की सबसे सस्ती बीमा योजना बताया जाता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितनी राशि दी जाती है?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में वर्ष में केवल 12 रुपये जमा करने की आवश्यकता है। इस योजना से जुड़ी किसी भी दुर्घटना में मरने पर नॉमिनी को 2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा, गंभीर रूप से घायल होने या अपंग होने पर ₹100,000 की मदद दी जाती है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आयु सीमा क्या है?
योजना 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए उपलब्ध होगी, जिनका बचत बैंक खाता है और 31 मई को या इससे पहले वार्षिक नवीनीकरण के लिए खाते को ऑटो-डेबिट करने की सहमति दी है।
क्या पीएमएसबी प्राकृतिक मौत को कवर करता है?
प्राकृतिक आपदाएं दुर्घटनाओं की तरह हैं, इसलिए पीएमएसबीवाई के तहत किसी भी मृत्यु या विकलांगता (जैसा कि पीएमएसबीवाई के तहत परिभाषित है) को शामिल किया जाता है। हत्या से होने वाली मृत्यु कवर नहीं होती, लेकिन आत्महत्या से होने वाली मृत्यु कवर होती है।
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